जानकारी के अनुसार बतौली थाना क्षेत्र के सुआरपारा निवासी दिलीप पैंकरा का गांव की युवती से प्रेम संबंध (Love affair) था। 23 फरवरी 2021 की रात से दोनों गायब थे। 26 फरवरी 2021 की सुबह गांव में एक ग्रामीण के पैरावट से बदबू आने के बाद जब पैरा हटाकर देखा तो वहां दिलीप पैकरा व उजाला का शव था।
दोनों शवों में कमर से नीचे का कपड़ा गायब था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद पुलिस ने गांव के ही संतलाल उर्फ गट्टू को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था और मामला न्यायालय में चल रहा था। आरोपी ने दिलीप को लकड़ी से मारकर तथा युवती की गला दबाकर हत्या करने के बाद उनके शवों को पैरा में डाल कर छुपा दिया था।
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आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
इस मामले में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल द्वारा मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद संतलाल उर्फ गट्टू को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास (Lifetime imprisonment) की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत तिवारी ने की थी।