शहर के मायापुर घुटरापारा, चांदनी चौक निवासी सुबासो बाई पति स्व. रामलाल व उसकी पुत्री मालती ने कोतवाली में 9 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मायापुर स्थित भूमि खसरा न. 253/4 की लगभग 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन को फर्जी तरीके से बिचौलियों ने दूसरे के नाम करा दिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
जांच में पाया कि पीडि़ता के 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन को फर्जी तरीके से बिचौलियों ने मिलकर देवी राम के नाम करा लिया है। पीडि़ता की शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने देवी राम पिता स्व. फौदराम निवासी मायापुर, दिनेश बारी निवासी चांदनी चौक, कांग्रेस पार्षद सतीश बारी निवासी चांदनी चौक, दीपक निवासी घुटरापारा व अन्य के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है।
बिचौलियों ने पीडि़ता की जमीन को यह कहकर अपने नाम करा लिया था कि पीडि़ता सुबासो बाई के पति स्व. रामलाल के कोई संतान नहीं है। पुलिस की जांच में यह पाया कि स्व रामलाल कि दो पत्नियां थीं, लेकिन एक पत्नी कि सालों पहले मौत हो गईं थी। वहीं मृतक पत्नी से एक संतान रवि शंकर चेरवा है। जबकि दूसरी पत्नी से 5 बेटियां हैं।
बिचौलियों ने पूरे दस्तावेज में यह साबित किया था कि जमीन स्वामी की कोई संतान नहीं है। ऐसे में जमीन मृतक रामलाल के चचेरे भाई के नाम करा लिया गया। पुलिस ने यह भी बताया है कि चांदनी चौक निवासी कांग्रेसी पार्षद सतीश बारी के यहां काम करने वाले देवी राम के नाम जमीन फर्जी रूप से करा लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 34 तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
नि:संतान प्रमाण पत्र बनाने में पार्षद की भूमिका
कोतवाली टीआई रुपेश नारंग के अनुसार सतीश बारी उक्त वार्ड का पार्षद है। पीडि़ता सुबासो बाई पति स्व. रामलाल व आरोपी देवी राम एक ही परिवार से हैं। देवी राम ने पार्षद के साथ मिलीभगत कर पहले सुबासो बाई पति स्व. रामलाल को नि:संतान होने का प्रमाण पत्र बनवाकर 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन देवी राम के नाम चढ़वा दिया।
क्योंकि पीडि़ता व देवी राम एक ही परिवार से आते हैं। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर जमीन के कुछ हिस्से को प्लॉटिंग कर बेच दिया है। इस कार्य में पटवारी की भूमिका भी संदिग्ध है।