गौरतलब है कि कूटचरित आदेशों की सत्यता की जांच दौरान सामने आया कि राजस्व मण्डल बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक 16/विविध/30.01.2010 में पक्षकार इसरार अहमद पिता मो. जहूर सदर अंजूमन गौसुलवारा नवागढ़, तहसील अंबिकापुर के द्वारा ग्राम नवागढ़ में स्थित खसरा क्रमांक 179/2, रकबा 0-072 हेक्टेयर भूमि के आदेश दिनांक 26 नवंबर 2010 में भिन्नता है।
प्रकरण के सबंध मे राजस्व मण्डल छग बिलासपुर ने अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा पारित मूल आदेशों का सुक्ष्मता से परीक्षण करने पर आदेशों में भिन्नता (Land forgery) स्पष्ट रूप से पाई गई है।
नायब तहसीलदार ने न्यायालय कलेक्टर सरगुजा के आदेश और राजस्व मण्डल बिलासपुर के पत्र का हवाला देते हुए कोतवाली पुलिस को आदेशों में की गई कूटरचना की जानकारी दी है, जो गंभीर आपराधिक कृत्य है।
Land forgery: इसरार अहमद के खिलाफ एफआईआर
इस आधार पर राजस्व मण्डल छग बिलासपुर द्वारा भी संबंधितों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने पक्षकार इसरार अहमद पिता मो. जहूर, सदर अंजुमन गौसुलवरा नवागढ़ के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया है।