गौरतलब है कि शहर के दर्रीपारा निवासी गणेश कश्यप ने 30 नवंबर 2018 को आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपना 1 करोड़ का हेल्थ बीमा कराया था। उसने बीमा के दस्तावेज में पत्नी, पिता व मां को नॉमनी बनाया था। 11 नवंबर 2021 को किसी बीमारी से उसकी मौत हो गई।
केन्द्रीय कार्यालय व बीमा लोकपाल तक गुहार
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शाखा अंबिकापुर द्वारा बीमा क्लेम रिजेक्ट किए जाने के बाद पीडि़ता ने बीमा कंपनी के केन्द्रीय कार्यालय महाराष्ट्र व बीमा लोकपाल भोपाल में भी आवेदन दिया, लेकिन वहां भी उसे मायूसी मिली। बीमा लोकपाल ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनका अधिकार केवल 30 लाख की बीमा राशि तक ही है।
स्थायी लोक अदालत में पेश किया परिवाद
अंत में बीमाधारक की पत्नी ने 2 मार्च 2023 को स्थायी लोक अदालत में मामला दायर किया था। मामले की सुनवाई लगभग 11 माह तक चली। अंत में न्यायालय स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) अंबिकापुर की अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता ने बुधवार को फैसला सुनाया।
7 प्रतिशत ब्याज भी देने होंगे
न्यायालय स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) अंबिकापुर की अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता ने बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर पीडि़ता को 1 करोड़ रुपए व मार्च 2023 से 1 करोड़ रुपए का 7 प्रतिशत ब्याज देने के निर्देश दिए हैं।