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अंबिकापुर

Minister brother-in-law case: मंत्री के जेठ पर 5 दिन बाद एफआईआर, नशे में पुलिसकर्मी की पकड़ी थी वर्दी, बस कर्मचारी से गाली-गलौज भी

Minister brother-in-law case: अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में 25 अगस्त की रात बस कर्मचारी से की थी गाली-गलौज, पुलिस का नोच दिया था बैज

अंबिकापुरAug 31, 2024 / 08:48 pm

rampravesh vishwakarma

Minister brother-in-law case
अंबिकापुर. Minister brother-in-law case: छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जेठ पर अंतत: 6 दिन बाद कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बस कर्मचारी ने उसके खिलाफ गाली-गलौज की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जबकि मंत्री के जेठ (Minister brother-in-law case) ने बस स्टैंड सहायता केंद्र प्रभारी की वर्दी पकडक़र झटका दिया था, जिससे उसका बैज नीचे गिर गया था। घटना दिवस की रात पुलिस ने मंत्री के जेठ को छोड़ दिया था, जबकि पुलिसकर्मी को मौखिक आदेश देकर लाइन अटैच कर दिया था।
25 अगस्त की रात करीब 9.15 बजे अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में कार के भीतर 2 युवक शराब पी रहे थे। इस दौरान वहां पहुंचे बस के एक कर्मचारी ने बस पार्क करने उनकी कार हटाने कहा। इस पर राजू राजवाड़े (Minister brother-in-law case) नामक युवक ने उससे गाली-गलौज शुरु कर दी।
Minister brother-in-law case
यह देख बस स्टैंड पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी प्रधान आरक्षक देवनारायण नेताम वहां पहुंचा और कार सवारों को खुलेआम शराब पीने से मना किया। इस पर राजू राजवाड़े खुद को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जेठ (Minister brother-in-law case) बताते हुए उन्हें धौंस दिखाने लगा।
उसने कहा कि कोई थाने वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही नहीं, उसने पुलिसकर्मी की वर्दी पकडक़र खींचा तो उसका बैज टूटकर गिर गया था। इसके बाद पुलिसकर्मी ने राजू राजवाड़े (Minister brother-in-law case) व साथी राजू सिंह को सहायता केंद्र के भीतर बैठा लिया था।
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Minister brother-in-law case: 5 दिन बाद एफआईआर दर्ज

सहायता केंद्र प्रभारी की लिखित शिकायत के बाद भी एसपी का फोन आने के बाद कोतवाली टीआई ने मंत्री के जेठ को छोड़ दिया था। उल्टा उसे ही मौखिक रूप से लाइन अटैच कर दिया गया।
Minister brother-in-law
घटना के 6वें दिन 30 अगस्त को बस कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने मंत्री के जेठ (Minister brother-in-law case) पर बीएनएस की धारा 296, 351 (2) तथा आबकारी एक्ट की धारा 36 (च) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

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