उन्होंने पुलिस को बताया है कि वर्ष 2014 में मेरे खाने में गर्भपात की दवा मिलाकर खिला दी थी। इससे में मेरा दो बार गर्भपात भी हो चुका है। महिला चिकित्सक की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ धारा 498 ए, 323 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधीनगर, मुक्तिपारा निवासी 36 वर्षीय डॉ. शारदा भगत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑफिसर के पद पर पदस्थ हैं। महिला डॉक्टर थाने में की गई रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2013 में मेरे पति विनोद भगत द्वारा मुझपर दबाव बनाकर कार खरीदवाया गया था, इसका उपयोग वह स्वयं करता है।
इसके साथ ही 10 लाख रुपए अपने माता-पिता के नाम जमीन खरीदने के लिए लिया गया। इसके बावजूद 10 मई 2019 को मेरे पति द्वारा पुन: 5 लाख रुपए की मांग करते हुए मारपीट की गई। मारपीट के बाद उसने घर में रखे मेरे 80 हजार रुपए ले गया।
पीएचई विभाग में पति है एसडीओ
महिला डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि वर्तमान में उसका पति धरमजयगढ़ में पीएचई विभाग में एसडीओ के पद पर पदस्थ है। रिपोर्ट पर पुलिस ने महिला डॉक्टर के पति के खिलाफ धारा 498ए व 323 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।