इसकी शिकायत सरगुजा औषधि विक्रेता संघ ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक केडी कुंजाम से की है। उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।
सरगुजा औषधि विक्रेता संघ ने शिकायत में बताया है कि सरगुजा में पदस्थ ड्रग इंस्पेक्टर आलोक मौर्या द्वारा स्थानीय दवा विक्रेताओं से नया लाइसेंस, लाइसेंस के नवीनीकरण व औचक निरीक्षण के नाम पर भयादोहन कर रुपए की अवैध वसूली की जाती है। इससे दवा विक्रेताओं में रोष व्याप्त है।
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सरगुजा औषधि विक्रेता संघ ने शिकायत में बताया है कि सरगुजा में पदस्थ ड्रग इंस्पेक्टर आलोक मौर्या द्वारा स्थानीय दवा विक्रेताओं से नया लाइसेंस, लाइसेंस के नवीनीकरण व औचक निरीक्षण के नाम पर भयादोहन कर रुपए की अवैध वसूली की जाती है। इससे दवा विक्रेताओं में रोष व्याप्त है।
उन्होंने बताया है कि ड्रग इंस्पेक्टर का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का खुला उल्लंघन है। संगठन के माध्यम से उनसे कई बार चर्चा का प्रयास किया गया लेकिन वे इसके लिए तैयार भी नहीं हैं।
गौरतलब है कि सरगुजा के दवा व्यवसायियों द्वारा आज से 3 साल पहले भी ड्रग इंस्पेक्टरों के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायत की गई थी लेकिन मामला बंद लिफाफे में ही धरा रह गया।
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कार्रवाई की मांग
सरगुजा औषधि विक्रेता संघ ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन केडी कुंजाम से मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर दोषी ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, ताकि यहां के दवा विक्रेता भयमुक्त होकर अपना व्यवसाय कर सकें। शिकायत करने वालों में संघ के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हैं।
स्वीच ऑफ था मोबाइल
इस संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर आलोक मौर्या का पक्ष जानने उनके मोबाइल नंबर 9044417254 पर 3-4 बार कॉल किया गया, लेकिन उनका मोबाइल स्वीच ऑफ था। ऐसे में उनका पक्ष नहीं लिया जा सका।