लेकिन केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन साथ लेकर चलने की कानूनी बाध्यता को खत्म कर दिया है। इस नियम को पूरे देश मेें लागू कर दिया गया है।
पूर्व में एम परिवहन ऐप पर ये दस्तावेज उपलब्ध थे लेकिन कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी लेकिन अब इसे मान्य किया गया है।
पूर्व में एम परिवहन ऐप पर ये दस्तावेज उपलब्ध थे लेकिन कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी लेकिन अब इसे मान्य किया गया है।
केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यह दोनों दस्तावेज डिजीलॉकर या फिर मंत्रालय की मोबाइल ऐप एम परिवहन पर सेव कर सकते हैं और जब भी कहीं दिखाने की आवश्यकता पड़े तो आप इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म में से किसी एक पर अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं।
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ये है डिजिलॉकर
डिजीलॉकर को पीएम मोदी ने जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत लांच किया था। यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां आप अपने जरूरी दस्तावेज की कॉपी वर्चुअली तरीके से सेव करके रख सकते हैं। डीजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है।