झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत ग्राम भंडरिया निवासी 24 वर्षी सुमित टोप्पो वर्ष 2019 में अंबिकापुर रहता था। 29 अक्टूबर 2019 को एक नाबालिग अपनी बुआ के घर सूरजपुर जिले से शहर लौट रही थी। बुआ ने उसे बस में बैठा दिया था व उसके पिता को फोन कर बताया था।
पिता जब बस रुकने के स्थान पर बेटी को लेने पहुंचा तो वह वहां से गायब थी। इसी बीच पता चला कि बस से उतरने के बाद सुमित उसे अपने साथ ले गया है। इसकी रिपोर्ट किशोरी के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी।
पुलिस की विवेचना में पता चला कि 1 नवंबर 2019 को सुमित नाबालिग का अपहरण कर अपने मूल निवास गढ़वा भंडरिया ले गया था। यहां उसने किशोरी से बलात्कार किया था। पुलिस ने 10 दिन बाद पीडि़ता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
पीडि़ता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 344, 376 (2) (ढ), 376 (3) व 506 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था।
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कोर्ट ने सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजाअपहरण व बलात्कार का मामला फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने आरोपी सुमित टोप्पो को शनिवार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।