बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत महावीरगंज धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने 28 नवंबर को कलक्टर विजय दयाराम के. पहुंचे थे। उसके साथ एसपी, एएसपी, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कलक्टर ने धान बेचने आए किसानों की ऋण-पुस्तिका का अवलोकन किया।
फौती, नामांतरण के बाद ही बेच पाएगा धान
फिलहाल किसान का धान जब्त करने के बाद समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। अब फौती, नामांतरण के बाद ही वह समिति से धान लेकर बेच पाएगा। यदि किसान द्वारा फौती-नामांतरण के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित अधिकारी द्वारा पूरी जांच के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
ऋण-पुस्तिका में नाम चढऩे के बाद ही मिलेगा धान
संभवत: मृत किसान की ऋण-पुस्तिका लेकर उसकी बहू धान बेचने आई थी। ऋण-पुस्तिका में न तो उसका नाम चढ़ा था और न ही उसके पति का। उसके द्वारा लाया गया 111 बोरी धान जब्त कर उसे फौती, नामांतरण कराने कहा गया है। धान को फिलहाल समिति के सुपुर्द किया गया है। यदि किसान फौती, नामांतरण कराकर दस्तावेज ले आया तो धान ले जा सकता है और उसकी बिक्री कर सकता है।
गौतम सिंह, एसडीएम रामानुजगंज