कलेक्टर ने बताया कि कई बार आवश्यक कारणों से कोर्ट ना आने पर आवेदक अपने केस पर हुई कार्यवाही को देखने से वंचित रह जाते हैं। इस सुविधा से आवेदक घर बैठे भी अपने केस पर कार्यवाही एवं निर्णय देख सकते हैं।
साथ ही सामान्य जन भी न्यायालय की कार्यवाही से रूबरू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन सुविधा से आवेदक अथवा उनके परिजन वकीलों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और न्यायालय में हुए फैसले से तुरंत अवगत हो सकेंगे।
भूमि संबंधित मामलों पर लिया जा रहा विशेष संज्ञान
कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय में ज्यादातर दर्ज मामले भूमि से संबंधित हैं, जो काफी संवेदनशील मामला है। जिला प्रशासन द्वारा इन प्रकरणों पर विशेष संज्ञान लिया जा रहा है जिससे शासकीय भूमि क्षति के साथ ही आदिवासी जन एवं आम जन के भी भूमि से जुड़े प्रकरणों को समय पर निराकृत किया जाए।
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त्वरित रख सकेंगे अपना पक्ष
कलेक्टर ने कहा कि कई बार आवेदक के बाहर रहने पर, उनके स्थान पर अन्य प्रार्थी उपस्थित होते हैं। इस बात की तस्दीक करने के लिए कि उक्त व्यक्ति आवेदक की पहचान का ही है, यह सुविधा काम आयेगी। साथ ही न्यायलयीन कार्यवाही को देखकर अपना जरूरी पक्ष रखने में भी लोगों को सहूलियत होगी।
मुनादी कराने के निर्देश
कलेक्टर भोस्कर ने इस नई व्यवस्था के गांव-गांव में मुनादी कराने के भी निर्देश दिए हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे और ऑनलाइन प्रसारण सुविधा का लोग लाभ उठा सकें।