गांव में बनाई गई पेसा समिति के अध्यक्ष जयमान एक्का ने बताया कि गांव को नशामुक्त (CG Liquor ban) बनाने के लिए आयोजित ग्राम सभा में तय किया गया है कि गांव में शराब, हडिय़ा बनाते और बेचते हुए एवं पीते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों से 5000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा।
गांव में किराना दुकानों में महुआ, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि बेचना प्रतिबंधित किया जा रहा है। कोई दुकानदार प्रतिबंधित नशीले पदार्थ को बेचते हुए पकड़ा जाता है तो संबंधित दुकानदार से 5000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा।
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बनी निगरानी समिति, सदस्य सिर्फ महिलाएं
नशा मुक्ति (CG Liquor ban) से संबंधित बनाए गए नियम कानून का पालन करवाने और निगरानी के लिए महिलाओं द्वारा नशामुक्ति निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सदस्य केवल महिलाएं हैं और उन्हें नशामुक्ति से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य को करने का अधिकार दिया गया है। नशामुक्ति निगरानी समिति की महिलाएं आवश्यकता पडऩे पर आबकारी विभाग के पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों की सहायता इत्यादि भी ले सकेंगी।
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