CG Liquor ban: लाठी-डंडा लेकर निकलीं महिलाएं, बोलीं- हडिय़ा-दारू छोड़ दो, अब बेचने-पीने पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना
CG Liquor ban: गांव में शराबबंदी को लेकर बनाई गई पेसा समिति, गांव को नशामुक्त बनाने के लिए ग्रामसभा आयोजित कर शराब बनाते, बेचते व पीते पकड़े जाने पर 5 हजार देना होगा जुर्माना
अंबिकापुर. CG Liquor ban: मैनपाट जनपद के ग्राम पंचायत चैनपुर की महिलाओं ने गांव में नशाबंदी का ऐलान किया है। सोमवार को महिलाओं ने हाथ में लाठी-डंडा लेकर रैली निकाली और लोगों को जागरुक किया। इस दौरान महिलाओं ने बोतल हांडी फोड़ दो, हडिय़ा दारू छोड़ दो के नारे भी लगाए। इसके लिए ग्रामसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया है। शराब बनाने एवं सेवन करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना (CG Liquor ban) लगाया जाएगा।
गांव में बनाई गई पेसा समिति के अध्यक्ष जयमान एक्का ने बताया कि गांव को नशामुक्त (CG Liquor ban) बनाने के लिए आयोजित ग्राम सभा में तय किया गया है कि गांव में शराब, हडिय़ा बनाते और बेचते हुए एवं पीते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों से 5000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा।
गांव में किराना दुकानों में महुआ, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि बेचना प्रतिबंधित किया जा रहा है। कोई दुकानदार प्रतिबंधित नशीले पदार्थ को बेचते हुए पकड़ा जाता है तो संबंधित दुकानदार से 5000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा।
नशा मुक्ति (CG Liquor ban) से संबंधित बनाए गए नियम कानून का पालन करवाने और निगरानी के लिए महिलाओं द्वारा नशामुक्ति निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सदस्य केवल महिलाएं हैं और उन्हें नशामुक्ति से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य को करने का अधिकार दिया गया है।
नशामुक्ति निगरानी समिति की महिलाएं आवश्यकता पडऩे पर आबकारी विभाग के पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों की सहायता इत्यादि भी ले सकेंगी।
CG Liquor ban: प्रशासन-पुलिस को भी दी निर्णय की जानकारी
नशामुक्ति निगरानी समिति में अध्यक्ष मीना एक्का, उपाध्यक्ष अनसतसिया लकड़ा, सचिव छुमी एक्का, सह सचिव बिलीचेना एक्का शामिल हैं। गांव में लिए गए निर्णय की जानकारी एसडीएम सीतापुर, तहसीलदार राजापुर तथा थाना प्रभारी सीतापुर को पेसा अध्यक्ष के साथ निगरानी समिति द्वारा दे दी गई है।
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