सूरजपुर जिले के लटोरी तहसील अंतर्गत ग्राम मदनपुर में एनएच से लगे करोड़ों रुपए की 3.87 एकड़ शासकीय जमीन को कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से फर्जीवाड़ा (CG land forgery) करने की बात सामने आ रही है।
शासकीय भूमि खसरा नंबर पुराना 567/1 रकबा 1.162 हेक्टेयर नया खसरा नंबर 720, 721, 718 रकबा क्रमश: 0.20, 0.59 व 0.36 हेक्टेयर भूमि को मदनपुर निवासी रंदिप सिंह पिता सुरजीत सिंह के नाम से शासकीय अभिलेख में दर्ज करने का आदेश एसडीएम सूरजपुर द्वारा 23 अप्रैल 2024 को पारित किया गया है।
इस आदेश को पारित करने से पूर्व एसडीएम द्वारा हल्का पटवारी व लटोरी तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन भी मंगाया गया था। लटोरी तहसीलदार द्वारा एसडीएम (CG land forgery) को दिए गए प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया कि उक्त भूमि पर रंदिप सिंह का कब्जा है तथा उसके द्वारा वहां कृषि कार्य किया जाता है।
उक्त खसरा नंबर पुराना 567/1 में से रकबा 1.162 हेक्टेयर भूमि रंदिप सिंह के पिता सुरजीत सिंह पिता शेर सिंह के नाम पर वर्ष 1977-78 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त भूमि त्रुटिवश भू-अभिलेख में शासकीय मद में दर्ज हो गया है।
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राजस्व मंडल के आदेश का दिया हवाला
रंदिप सिंह द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से एसडीएम न्यायालय में उक्त खसरा नंबर की भूमि को अपने नाम दर्ज कराने पेश किए गए आवेदन में हाईकोर्ट के 7 फरवरी 2024 तथा 4 अक्टूबर 2023 को राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश का भी हवाला दिया गया है। रंदिप सिंह द्वारा राजस्व मंडल का जो आदेश आवेदन में लगाया गया है, उसके अनुसार उसके पक्ष में त्रुटि सुधार का आदेश दिया गया है।राजस्व मंडल ने आवेदन कर दिया है अग्राह्य
राजस्व मंडल द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को पारित जिस आदेश का हवाला देकर उक्त खसरा नंबर की 3.87 एकड़ भूमि को रंदिप सिंह पिता सुरजीत के नाम से शासकीय भू-अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश एसडीएम द्वारा जारी किया गया है। दरअसल 4 अक्टूबर 2023 के आदेश में राजस्व मंडल द्वारा रंदिप सिंह विरुद्ध शासन का प्रकरण अग्राह्य किया गया है। राजस्व मंडल के उक्त आदेश की प्रति पत्रिका के पास उपलब्ध है।
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CG land forgery: मिलीभगत की बात आ रही सामने
जिस प्रकरण में ग्राम मदनपुर निवासी रंदिप सिंह पिता सुरजीत सिंह के नाम पर जिस भूमि भू-अभिलेखों दर्ज कराने सूरजपुर एसडीएम न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है, दरअसल उसमें मिलीभगत (CG land forgery) की बू आ रही है। सरगुजा जिले में जिस तरह से राजस्व मंडल के फर्जी आदेश पर शासकीय जमीन अपने नाम दर्ज कराने का मामला सामने आ चुका है, कहीं ये मामला भी राजस्व मंडल के कूटरचित दस्तावेज से जुड़ा तो नहीं है?
इस मामले के सामने आने के बाद सूरजपुर कलेक्टर ने मदनपुर हल्का पटवारी को सस्पेंड कर दिया था, जबकि तहसीलदार व एसडीएम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कमिश्नर से हुई मामले की शिकायत
सूरजपुर निवासी सुरेश साहू पिता बृजलाल साहू ने सूरजपुर एसडीएम न्यायालय द्वारा पारित राजस्व प्रकरण क्रमांक 202402260300187/ अ6अ/ 2023-24 के पक्षकार रंदिप सिंह (CG land forgery) पिता सुरजीत सिंह प्रकरण की विभागीय जांच करने 7 अक्टूबर को सरगुजा कमिश्नर से लिखित शिकायत की है। इसमें सुरेश साहू ने आरोप लगाया है कि उक्त प्रकरण में सूरजपुर एसडीएम द्वारा मोटी रकम लेन-देन कर रंदिप सिंह के नाम पर भू-अभिलेख दुरुस्त करने आदेश पारित किया है। उक्त प्रकरण की जांच कर एसडीएम के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की गई है।