उन्होंने डीईओ द्वारा स्कूल (Carmel school) को जारी मान्यता (कक्षा संचालन की अनुमति) को निरस्त करने तथा संस्था की संबद्धता के विषय में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल को भी प्रतिवेदित करने स्कूल शिक्षा विभाग छग शासन के सचिव को पत्र लिखा है।
गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को अवकाश के दिन कार्मेल स्कूल (Carmel school) प्रबंधन द्वारा बच्चों को ड्रेस में बुलाकर विशेष धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा था। इसकी जानकारी हिन्दू संगठन को होने पर मामले का विरोध किया गया था। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्कूल को बंद कराया था।
मामले की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर क्षरा स्कूल के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन स्कूल के प्राचार्य द्वारा कलेक्टर के समक्ष संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था।
ऐसे में अवकाश के दिन स्कूल खोलकर बच्चों को बुलाकर विशेष धर्म सभा करने व संतोष जनक जवाब नहीं दिए जाने पर कलेक्टर ने सख्त रवैया अपनाते हुए संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु स्कूल शिक्षा विभाग छग शासन के सचिव को पत्र लिखा है।
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Carmel school: कलेक्टर में पत्र में किया है इस बात का उल्लेख
कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को लिखे गए पत्र में उल्लेख किया है कि कार्मेल स्कूल (Carmel school) नमनाकला अंबिकापुर की संस्था प्रमुख अर्थात प्राचार्य और प्रबंधन बार-बार अपने प्रशासनिक व नैतिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अक्षम साबित हुए हैं। उनके स्वेच्छाचारी कार्यशैली के कारण विगत एक वर्ष से कम की अवधि में ही एक से अधिक अवसरों पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा पर आंच आई है।
इसके मद्देनजर कलेक्टर ने पत्र में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंबिकापुर द्वारा स्कूल (Carmel school) को जारी मान्यता (कक्षा संचालन की अनुमति) को निरस्त करने व संस्था की सम्बद्धता के विषय में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल को प्रतिवेदित करने की बात कही है।