शहर के हॉस्पिटल रोड मणिपुर निवासी सुभाषचंद्र अग्रवाल की पत्नी ओमनी अग्रवाल, बहू व मासूम पोता को 15 जनवरी को सफारी स्टॉर्म कार क्रमांक सीजी 15 डीई-5101 ने टक्कर मार दी थी। इसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
रिपोर्ट पर पुलिस ने कार चालक सूरजपुर जिले के ग्राम तेलईकछार, केनापारा हाल मुकाम कुंडला सिटी अंबिकापुर निवासी नवीन गुप्ता 23 वर्ष के खिलाफ धारा 279, 337 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही थी। इसी बीच पीडि़त परिवार ने घटनास्थल के आस-पास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपा।
पीडि़त परिवार के बयान व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पाया कि युवक द्वारा हत्या की नीयत से जान-बूझकर उन्हें कुचलने का प्रयास किया गया था। इस मामले में पुलिस ने साढ़े 3 माह बाद आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है।
आरोपी ने एक दिन पूर्व ही दी थी धमकी
कार की टक्कर से घायल पीडि़ता ओमनी अग्रवाल ने अपने बयान में बताया कि 14 जनवरी को उसने आरोपी को तेज कार चलाते देख सावधानी पूर्वक ड्राइव करने की समझाइश दी थी। इससे गुस्साए युवक ने उसे देख लेने की धमकी दी थी। दूसरे ही दिन उसने देखा कि महिला अपनी बहू व पोते के साथ स्कूटी पर जा रही है तो प्लान के अनुसार उसने सामने से तेज रफ्तार में आकर हत्या की नीयत से उन्हें कुचलने का प्रयास किया था।