सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजापुर उरांवपारा निवासी जोहनदीप टोप्पो पिता मंगल टोप्पो का बलरामपुर जिले के चांदो परसापानी निवासी 26 वर्षीय इंदुमति पिता सिरबानुस टोप्पो से प्रेम प्रसंग था। इंदुमति जोहनदीप पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इससे तंग आकर जोहनदीप ने उसकी हत्या करने की ठान ली।
आरोपी ने 19 नवंबर 2019की देर शाम इंदुमति के ही दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसके शव को राजापुर नदीडांड़ स्थित नदी के रेत में दफना दिया था। मृतका की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद जांच में आरोपी प्रेमी जोहनदीप टोप्पो को पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। फिर उसकी निशानदेही पर मृतका के शव को बरामद किया था।
न्यायाधीश ने दी आजीवन कारावास की सजा
पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार करने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश के बाद उसे जेल दाखिल कर दिया गया था। ढाई साल तक वह जेल में ही बंद था। इसमें सुनवाई पूरी होने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने आरोपी जोहनदीप को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।