उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खुटिया निवासी रामअवतार पिता रामचरण अपनी पैतृक जमीन पर वह खेती करता है। वर्ष 2019-20 में जमीन का बी-1 निकलवाने जब वह तहसील कार्यालय पहुंचा तो पता चला कि पैतृक जमीन पर पिता रामचरण के नाम से 2 लाख 18 हजार रुपए का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लखनपुर में है।
उक्त जमीन उसके पिता द्वारा 20 दिसंबर 2014 को बैंक में बंधक रखे जाने की जानकारी प्राप्त हुई। जबकि रामअवतार के पिता रामचरण की मृत्यु वर्ष 2008 में ही हो गई है। ऐसे में मृत्य व्यक्ति वर्ष 2014 में बैंक से लोन कैसे निकाल सकता है।
जांच में ये बात आई सामने
बैंक से लोन लेने के दौरान प्राप्त दस्तावेज में आवेदक बलराम पिता पलटू राम निवासी मुटकी उदयपुर का नाम पाया गया। उसके द्वारा वर्ष 2014 में मृतक रामचरण के पिता दखल निवासी मुटकी उदयपुर बताकर बैंक से लोन निकाल लिया गया था। यह भी पढ़ें
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आरोपी बलराम द्वारा मृतक के कूटरचित दस्तावेज में अपना फोटो लगाकर 2 लाख 18 हजार रुपए का केसीसी लोन निकाला गया था। मृतक के पुत्र रामअवतार ने मामले की रिपोर्ट लखनपुर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 201, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। यह भी पढ़ें
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