विवाह में केवल कुल 10 लोग ही शामिल होंगे। टेंट, पंडाल, डीजे या अन्य बाजा के उपयोग पर तत्काल जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर काफी संख्या में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
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सरगुजा कलक्टर संजीव कुमार झा ने बुधवार को समय-सीमा की ऑनलाइन बैठक में अधिकारियों को आज से ही अक्षय तृतीया पर शादी कार्यक्रम में होने वाली लापरवाही पर कार्रवाई की तैयारी शुरु करने के निर्देश दिए।
कलक्टर ने कहा कि सभी ग्रामों में 14 मई को होने वाली शादी की संख्या की सूची तैयार कर तहसीलदार, बीएमओ, क्लस्टर प्रभारी तथा थाना प्रभारी की दें। सभी गांव में कोटवारों से लगातार मुनादी कराएं कि बिना अनुमति के शादी का आयोजन न करें। शादी में घराती, बाराती सहित केवल 10 लोगों को ही अनुमति होगी।
इन 10 लोगों का कोरोना टेस्ट निगेटिव होना चाहिए। टेन्ट, पंडाल, बाजा नही लगाना है। क्लस्टर के अनुसार पुलिस 5-6 पेट्रोलिंग टीम गठन कर लगातार ग्रामों में पेट्रोलिंग करें। इस दौरान कलक्टर ने बीएमओ भफौली द्वारा अब तक कंट्रोल रूम स्थापित न करने तथा होम आइसोलेशन (Home Isolation) मरीजों की निगरानी में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना जारी करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला पंचायत के सीईओ विनय कुमार लंगेह, सहायक कलक्टर श्वेता सुमन, अपर कलक्टर एएल धु्रव सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
लगातार करें कड़ी मॉनिटरिंग
कलेक्टर (Surguja Collector) ने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन ग्रामो में विवाह पर कड़ी मॉनिटरिंग करें। बाल विवाह रोकने महिला एवं बाल विकास विभाग के टीम भी लगातार मॉनिटरिंग करें।
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लगातार करें कड़ी मॉनिटरिंग
कलेक्टर (Surguja Collector) ने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन ग्रामो में विवाह पर कड़ी मॉनिटरिंग करें। बाल विवाह रोकने महिला एवं बाल विकास विभाग के टीम भी लगातार मॉनिटरिंग करें।
अक्षय तृतीया में होने वाले विवाह की निगरानी के लिए कोरोना निगरानी दल, पुलिस के साथ ही जनपद सीईओ एवं बीईओ भी तहसीलदार भी सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि शहर से लगे ग्रामों में भी निगरानी रखें। इन ग्रामों में स्थित फार्म हाउस में शहर के लोग विवाह का आयोजन कर सकते हैं।