यह भी पढ़े – Bareilly: प्रेमिका ने परिवार के साथ मिलकर प्रेमी को खिलाया जहर, वजह थी हैरान करने वाली गैंगस्टर पर पहले से दर्ज थे तीन मुकदमे बता दें कि बसखारी थाना क्षेत्र के अशरफपुर किछौछा निवासी अजमेरी पुत्र कलामतुल्लाह के खिलाफ पुलिस और राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है। दरअसल अजमेरी के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमा पंजीकृत है। इसके साथ ही अजमेरी के खिलाफ आपराधिक कृत्य की पुलिस को लगातार सूचनाएं भी मिल रही थीं। पूरे इलाके में गैंगस्टर के खिलाफ लोगों में इतना खौफ था कि कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता था। यहीं कारण था कि वह आपराधिक कृत्य कर के अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था। जिसे देखते हुए बसखारी पुलिस ने अजमेरी के खिलाफ शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया था।
यह भी पढ़े – वृंदावन में राष्ट्रपति का दौरा कल: तैनात होंगे 1350 सुरक्षाकर्मी, चप्पे-चप्पे पर उपलब्ध होगी ये खास व्यवस्था जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद एक्शन गौरतलब है कि पुलिस ने गैंगस्टर अजमेरी के करीब 15 लाख रुपए की कीमत के मकान को चिन्हित कर जिलाधिकारी से गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 (1) की कार्रवाई के लिए अनुमोदन किया था। राजस्व विभाग की जांच पड़ताल के बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। तहसीलदार टांडा बंसराज व थानाध्यक्ष श्रीनिवास पांडेय समेत अन्य राजस्व व पुलिस कर्मचारी अजमेरी के घर पहुंच गए तथा डुग्गी मुनादी कर मकान के क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया।