15 दिन के अंदर करने होंगे हस्ताक्षर
आदेश में बताया कि कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन होने पर पट्टा जारी किया जाता है। नगर पालिका अधिनियम के नियम-9 के तहत अब पट्टे पर कोई लोगो नहीं लग सकेगा। वहां पर केवल पट्टा आवेदनकर्ता का ही फोटो लगाया जाएगा। इतना ही नहीं,अध्यक्ष या सभापति को 15 दिन के अंदर हस्ताक्षर करने ही होंगे, नहीं तो क्षेत्रीय उपनिदेशक के हस्ताक्षर पर पट्टे जारी कर दिए जाएंगे।
पट्टे पर नहीं लगेगी किसी की फोटो
बता दें, इससे पहले पट्टे पर प्रदेश के मुखिया की फोटो लगी रहती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिया है। जिसके तहत अब पट्टा सामान्य रखा जाएगा। पट्टे पर केवल पट्टेधारी की ही फोटो लगाने का निर्णय लिया गया है।