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सफाई के नए नियम…कचरा फैलाया तो आप भी भरेंगे जुर्माना

नगर निगम की ओर से सफाई का नया टेंडर करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार से आदेश मिल गए हैं। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई शर्तें तैयार की गई हैं। यदि इनका पालन हुआ तो काफी व्यवस्था में सुधार आ सकता है। वार्ड से यदि कूड़ा नहीं उठा और शिकायत हुई तो 15 हजार का जुर्माना लगेगा। कई अन्य नियम भी निगम की ओर से कड़े बनाए गए हैं। जनता से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। यदि जनता ने कचरा फैलाया तो उन पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

अलवरFeb 12, 2024 / 11:24 am

susheel kumar

सफाई के नए नियम…कचरा फैलाया तो आप भी भरेंगे जुर्माना

नगर निगम ने तैयार किए सफाई के नए नियम…वार्ड से नहीं उठाया कूड़ा तो 15 हजार का लगेगा जुर्माना
– सफाई टेंडर लेने वाली फर्म के पास समुचित संसाधन जरूरी, उनका कॉमर्शियल प्रयोग व अन्य अभिलेख जरूरी
– कूड़ा जलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा, जीपीएस लगे वाहन जितना दौड़ेंगे उतना ही होगा भुगतान

नगर निगम की ओर से सफाई का नया टेंडर करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार से आदेश मिल गए हैं। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई शर्तें तैयार की गई हैं। यदि इनका पालन हुआ तो काफी व्यवस्था में सुधार आ सकता है। वार्ड से यदि कूड़ा नहीं उठा और शिकायत हुई तो 15 हजार का जुर्माना लगेगा। कई अन्य नियम भी निगम की ओर से कड़े बनाए गए हैं। जनता से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। यदि जनता ने कचरा फैलाया तो उन पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
शहर की सफाई व्यवस्था एक दशक से पटरी पर नहीं आ पा रही है। लगातार शहर के हाल बिगड़ते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि सफाई को लेकर नगर निगम कभी गंभीर नहीं हुआ। निगम के ही पार्षद आदि की मिलीभगत से टेंडर आदि लिए गए। इनको निगम के लोगों ने संरक्षण भी दिया, तभी व्यवस्था बिगड़ती गई और रैंकिंग 364 पर जा पहुंची। सफाई का नया टेंडर एक साल में नहीं हो पाया। अब करने की तैयारी है। इसी को देखते हुए अफसरों ने नियम कड़े बनाए हैं।

ये नियम होंगे लागू
– संवेदक के पास कार्य अनुभव के अलावा, जीपीएस लगे वाहन जरूरी हैं। क्लॉज बॉडी, टॉप कवरिंग वाहन चाहिए। कम से कम दो लोडर हों।

– संवेदक के परिवार का कोई सदस्य निगम में काम नहीं करता हो। पार्षद भी यदि उनके परिवार से हुए तो टेंडर नहीं मिलेगा।
– कचरा ट्रंचिंग ग्राउंड व निस्तारण प्लांट तक नहीं पहुंचा तो 5 हजार जुर्माना लगेगा।
– मृत पशुओं को नहीं उठाया गया तो 2 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
– हर जोन से दोपहर 12 बजे तक कचरा उठाना होगा। मुख्य बाजारों से सुबह 9 बजे तक सफाई होनी है।

– निविदाताओं को कंट्रोल रूम बनाना होगा। रात की सफाई के लिए अलग से टास्क फोर्स बनानी होगी।
– सफाई कर्मियों को यूनिफार्म देनी होगी। अन्यथा जुर्माना प्रति कर्मचारी के हिसाब से 100 रुपए फर्म पर लगेगा।
सफाई का नया टेंडर होगा, जिसमें नई शर्तें लागू होंगी। इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। नई गाइड लाइन से सफाई व्यवस्था में सुधार होगा।
— मनीष कुमार, आयुक्त, नगर निगम

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