निजी ड्राइविंग सेंटर पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट दे सकेंगे
परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों में विभिन्न बदलाव किए है।जिसके तहत अब वाहन चालकों को लाइसेंस बनवाने तथा ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। वाहन चालक निजी ड्राइविंग सेंटर पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट दे सकेंगे।माता-पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत अब अगर कोई भी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चें दुपहिया, चौपहिया वाहन चलाते पाए जाते है तो उनके माता-पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सम्बंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ ही नाबालिग के परिजनों के भी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के साथ नाबालिग को 25 वर्ष तक की आयु के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।लेनी होगी वाहन चलाने की ट्रेर्निंग
वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले ड्राइविंग ट्रेर्निंग सेंटर पर वाहन चलाने की ट्रेर्निंग लेनी होगी। इसके बाद ही वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। इनका कहना है
अगले माह से ड्राइविंग लाइसेंस के नियम बदल जाएंगे। वाहन चालक निजी ट्रेर्निंग सेंटर से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवा सकेंगे। इसके साथ ही यदि नाबालिग वाहन चलाते हुए पाए जाते है तो उनके परिजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अगले माह से ड्राइविंग लाइसेंस के नियम बदल जाएंगे। वाहन चालक निजी ट्रेर्निंग सेंटर से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवा सकेंगे। इसके साथ ही यदि नाबालिग वाहन चलाते हुए पाए जाते है तो उनके परिजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रविदत्त शर्मा, परिवहन निरीक्षक बहरोड़