विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि अलवर शहर निवासी एक युवती ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि करीब चार साल पूर्व एक कोचिंग सेंटर में उसकी पहचान एक युवक से हुई, जो कोचिंग में पढ़ने आता था। उसने खुद का नाम सुमित बताया और कहा कि वह हिंदू है। कुछ दिनों बाद उसके मोबाइल नंबर ले लिए और बातचीत करने लगा। युवक ने कहा कि वह उससे प्रेम करता है। वह उसे अनेक बार मंदिरों में ले जाया करता था। वहां माथे पर तिलक लगाया व हाथ में डोरा भी बंधवाया था और पूजा-पाठ भी करता था।
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खाली पेपर में हस्ताक्षर कराए
21 जनवरी 2021 को अभियुक्त उसके कॉलेज आया और कहा कि मंदिर चलना है। उसे बाइक पर बैठाकर राजगढ़ ले गया और वहां से जयपुर ले गया। राजगढ़ से कुछ मित्र भी उसके साथ गए। उसके मित्र जयपुर में रह गए। फिर वो बस में बैठाकर उसे दिल्ली ले गया। उसे आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट में ले गया। वहां उससे खाली पेपर में हस्ताक्षर कराए और उससे शादी करने के लिए कहा। उसने कहा कि वह घरवालों की मर्जी के बिना शादी नहीं करेगी। अभियुक्त ने उसकी बिना मर्जी के शादी का फर्जी प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। जिसकी उसको जानकारी नहीं थी।
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पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी
घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 21 जनवरी 2021 को शहर के एक पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने 10 फरवरी 2021 को अभियुक्त और युवती को गुरुग्राम के सेक्टर 37 से दस्तयाब किया था। पीड़िता का आरोप था कि उस समय भी शाहरुख ने धमकी दी थी कि यदि उसने उसके खिलाफ कुछ भी बयान दिए या रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसके परिवार को जान से मार देगा।
इसके बाद वह उसे गुरुग्राम ले गया। वहां उसके दोस्त ने उसे शाहरुख नाम लेकर बुलाया तो उसे शक हुआ। पूछने पर उसने बताया कि उसका असली नाम शाहरुख है। उसने शादी का प्रमाण पत्र जारी करवा लिया है अब उसे जीवनभर उसके साथ ही रहना पड़ेगा। उसने ये बात अपने परिजन और पुलिस को बताने की कही तो शाहरुख ने उसके साथ मारपीट की और बलात्कार किया तथा घरवालों को जान से मारने की धमकी दी।