जिला मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद ने बताया कि गोकशी में लिप्त आरोपी पर अब मेव समाज, प्रशासन व कमेटी के सदस्य मिलकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आरोपी के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। गोकशी की सूचना देने वाले को कमेटी 11 हजार रुपए का नकद इनाम देगी। गलत सूचना देने वाले पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। गोतस्करी करने वाले पर एक लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। गोकशी करने वालों पर 1 लाख 51 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया जाएगा। बीफ खाने वाले पर 21 हजार रुपए का अर्थदण्ड होगा। बीफ बेचने पर 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड वसूला जाएगा तथा सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा।
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महापंचायत में शामिल लोगों ने सामूहिक रूप से गोकशी और गौ तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की शपथ ली है। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। महापंचायत में शपथ दिलाई कि हम सब-अल्ले बिरादरी के जिम्मेदार अल्ला को हाजिर नाजिर मानते हुए शपथ लेते है कि गो कशी और गौ तस्करी के खिलाफ रहेंगे और हमारे इलाके में गौ मांस को किसी भी सूरत में नहीं बेचा जाएगा ना ही खाया जाएगा।