बालिका के चिल्लाने व रोने की आवाज सुनकर घर की महिलाओं ने सामने मकान में जाकर देखा तो बालिका खून से लथपथ पड़ी हुई थी और अभियुक्त उसके साथ बलात्कार कर रहा था। महिलाओं को देख अभियुक्त वहां से फरार हो गया। कठूमर थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बदनसिंह को गिरफ्तार कर उसका पोटेंसी (पुरुषत्व) और डीएनए टेस्ट कराया। वहीं, पीडि़ता का उपचार कराया गया। प्रकरण में न्यायाधीश बलजीत सिंह ने गुरुवार को अभियोजन पक्ष साक्ष्य व दलीलों के आधार पर बदनसिंह को दोषी मान मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाकर उसे जेल भेज दिया।