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Alwar News: हत्या के 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

विशिष्ट न्यायाधीश एससी-एसटी मामलात अनिता सिंदल ने साल 2009 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले दोषसिद्ध होने पर 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अलवरJan 30, 2025 / 12:11 pm

Rajendra Banjara

विशिष्ट न्यायाधीश एससी-एसटी मामलात अनिता सिंदल ने साल 2009 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले दोषसिद्ध होने पर 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंह खटाणा ने बताया कि 17 मई 2009 को कठूमर के सामोली गांव के परिवादी ने कठूमर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के पोखर से उसके परिवार के लोग दो ट्रैक्टरों में मिट्टी भर कर ला रहे थे।

इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें मिट्टी नहीं लाने दिया। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया था कि मारपीट में उनके परिवार के कई लोगों को चोटें आई थी। इसमें हटीला के सिर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।

इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। इसके बाद बुधवार को न्यायालय ने रघुनाथ, राधेश्याम, रामसहाय, महेश चंद, मदनलाल, रमाकांत एवं खूबचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक अन्य आरोपी केसरी मास्टर पुत्र भगवान के खिलाफ भी 319 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय में विचारण के लिए तलब किया है। जिसका अलग से विचारण चलेगा।

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