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अलवर

भिवाड़ी नगर परिषद व तिजारा नपा सहित विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्र कल से होंगे कंटेंमेंट जोन

सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, उद्योग यथावत चलेंगे

अलवरAug 04, 2020 / 11:36 pm

Prem Pathak

भिवाड़ी नगर परिषद व तिजारा नपा सहित विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्र कल से होंगे कंटेंमेंट जोन

भिवाड़ी नगर परिषद व तिजारा नपा सहित विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्र कल से होंगे कंटेंमेंट जोन

भिवाड़ी. वैश्विक महामारी कोरोना का दंश झेल रही उद्योग नगरी में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार देर शाम जिला कलक्टर आनन्दी ने नगर परिषद भिवाड़ी, तिजारा नगर पालिका, टपूकड़ा, चोपानकी, ततारपुर, महेशरा, थड़ा, झिवाणा एवं जौडिय़ा मेव ग्राम पंचायत क्षेत्र को कंटेंमेंट जोन घोषित करने के आदेश दिए हैं। इन क्षेत्रों में लॉक डाउन 6 अगस्त को प्रात: 4 बजे से 19 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक जारी रहेगा।
जिला कलक्टर की अध्यक्षता में भिवाड़ी प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधि तथा उद्योग एवं व्यापार जगत संघों की बैठक में कंटेंमेंट जोन घोषित करने का निर्णय किया गया।

उद्योगों को यथावत चलने की छूट

बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कोरोना महामारी के खात्मे के लिए पॉजिटिव आने वाले लोगों के सम्पर्क वाले लोगों के नमूनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि उद्योग इकाइयों में तो पहले से ही एसओपी की गाइड लाइन के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है, इसलिए उद्योगों को यथावत चलने दिया जाए। जिस पर जिला कलक्टर ने सहमति जताते हुए कहा कि उद्योग इकाइयां चालू रहेंगी।
श्रमिकों को परिचय पत्र दिखाने पर रोका जाएगा

कंटेंमेंट जोन के दौरान श्रमिकों को अपनी कंपनी के परिचय पत्र दिखाने से ही आवागमन करने दिया जाएगा। भिवाड़ी कस्बे के लोगों के लिए घर से अपने काम पर जाने और वापस घर आने की छूट रहेगी।
मॉल्स, सार्वजनिक पार्क रहेंगे बंद

पत्रकारों से वार्ता के दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि भिवाड़ी में बाजार, मॉल्स, सिनेमा हॉल और सार्वजनिक पार्क आदि बंद रहेंगे। होटल-ढाबों में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, केवल होम डिलीवरी की छूट रहेगी।
आदेश वायरल होने पर नाराजगी दिखाई

पत्रकारों से वार्ता के दौरान एसडीएम के हस्ताक्षर बिना लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए 5 अगस्त से 18 अगस्त तक के लॉक डाउन के आदेश को लेकर वे नाराज नजर आई। उन्होंने कहा कि बस वगैराह आवागमन के साधन यथावत चालू रहेंगे।
प्रात: 7 से 11 बजे तक रहेगी छूट

कंटेंमेंट जोन के दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानें यथा मेडिकल, परचून व दूध आदि दैनिक उपयोग वस्तुओं की दुकानें प्रात: 7 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। फल-सब्जी की सप्लाई इसी समय में डोर टू डोर की जा सकेगी। लेकिन इनमें मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना और ग्राहकों से कराना अनिवार्य होगा। अवहेलना पर चालान किए जाएंगे।
जनप्रतिनिधियों की मांग पर आदेश में किया बदलाव

बैठक में मौजूद पार्षदों ने कंटेंमेंट जोन की घोषणा के बाद लोगों को एक दिन का समय आवश्यक सामान की खरीदारी के लिए देने की मांग की। इस पर उन्होंने 5 अगस्त से लगने वाले लॉक डाउन प्रावधानों को 6 अगस्त से प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
इलेक्ट्रिक-हार्डवेयर की दुकानों को छूट

उद्योग संघों की मांग पर जिला कलक्टर की ओर से उद्योगों में सप्लाई करने वाले इलेक्ट्रिक और हार्डवेयर के दुकानदारों को लॉक डाउन के दौरान भी छूट प्रदान की गई। ताकि उद्योगों को संचालन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
संक्रमण रोकने के लिए कंटेंमेंट जोन के आदेश

भिवाड़ी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कंटेंमेंट जोन घोषित करने के आदेश दिए गए हैं। कंटेंमेंट जोन के दौरान लोगों के घर से अपने काम पर तथा वापस अपने घर पर आने पर प्रतिबंध नहीं होगा। बाजार, सार्वजनिक स्थल, पार्क आदि में घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। उद्योग पूर्व की तरह चलेंगे।
आनन्दी
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर

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