ग्रेप-4 में ये रहेंगी पाबंदियां
- * दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी। हालांकि जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है।
- * दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
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- * एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चारपहिया वाहनों पर रोक। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं।
- * एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
- * निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
- * एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
- * राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है।
- * राज्य सरकार लागू कर सकती है ऑड-ईवन योजना
- * डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध
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ये हैं वायु गुणवत्ता इंडेक्स के मानक
एक्यूआई 0-50 के बीच अच्छा,
51-100 के बीच संतोषजनक,
101-200 के बीच मध्यम,
201-300 के बीच खराब,
301-400 के बीच बहुत खराब
और 401-500 के बीच गंभीर श्रेणी।