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प्रयागराज

अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन को उमेश पाल मर्डर केस में झटका, जमानत अर्जी खारिज

Atiq Ahmed Wife Shaista Bail Plea: शाइस्ता ने अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए राहत देने की मांग की थी।

प्रयागराजApr 06, 2023 / 07:37 pm

Rizwan Pundeer

atiq shaista

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बसपा की नेता हैं

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की अग्रिम जमानत की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रयागराज की जिला अदालत ने गुरुवार को शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया है।
माफिया से नेता बने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल हत्याकांड में अग्रिम जमानत मांगी थी। इस मामले में शाइस्ता आरोपी हैं। वो फिलहाल फरार चल रही हैं। उन पर पुलिस ने 25 हजार के इनाम का ऐलान किया है।
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हाईकोर्ट में दी थी अर्जी
शाइस्ता परवीन ने वकील के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी देकर अग्रिम जमानत मांगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए रेफर कर दिया था। जिस पर आज अदालत ने फैसला सुना दिया।
उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसका भाई पूर्व विधायक अजीम अशरफ, उसका बेटा असद और पत्नी शाइस्ता आरोपी हैं। अतीक और अशरफ जेल में हैं। असद और शाइस्ता फिलहाल फरारी काट रहे हैं।
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शाइस्ता को प्रयागराज मेयर सीट के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट भी बनाया था। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद शाइस्ता परवीन के जेल जाने से बचने और चुनाव लड़ने दोनों की ही संभावनाएं ना के बराबर रह गई हैं।

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