हाजी याकूब कुरैशी के अधिवक्ता ने मीट फैक्ट्री को संचालित किए जाने का अधिकार पत्र न्यायालय में पेश नहीं कर सके। हाजी याकूब कुरैशी के साथ ही उनके परिवार वालों ने भी याचिका दाखिल की थी। एक ही याचिका में परिवार के कई सदस्यों की अर्जी शामिल थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने किसी को भी राहत देने से मना कर दिया है।
प्रयागराज•May 09, 2022 / 01:04 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट: यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को लगा झटका,याचिका खारिज
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