महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के घूसकांड में निलंबत पूर्व कुलपति डॉ. रामपाल सिंह को राजभवन ने 6 अप्रेल को राजभवन बुलाया है। कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र ने उसे लिखित जवाब और व्यक्तिगत सफाई के लिए तलब किया है।
कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र ने रामपाल को बीती 17 मार्च कोलिखित अभ्यावेदन और सुनवाई के लिए बुलाया था। लेकिन विधानसभा सत्र चलने और अन्य कारणों से सिंह नहीं पहुंचा। अब उसे 6 अप्रेल को राजभवन बुलाया गया है।
अटकी है सर्च कमेटी की बैठक
विश्वविद्यालय का स्थाई कुलपति तलाशने के लिए सर्च कमेटी की बैठक अटकी हुई है। प्रो. एम.सी. गोविल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी कुलपति पद के लिए आवेदन मांग चुकी है। कमेटी में दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. राजेश सिंह, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रो. पी. एस. वर्मा और राजऋर्षि यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. जे. पी. यादव शामिल हैं। रामपाल की बर्खास्तगी रद्द होने और राजभवन-सरकार को सुनवाई के आदेश देने के कारण विलंब हो रहा है।
विश्वविद्यालय का स्थाई कुलपति तलाशने के लिए सर्च कमेटी की बैठक अटकी हुई है। प्रो. एम.सी. गोविल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी कुलपति पद के लिए आवेदन मांग चुकी है। कमेटी में दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. राजेश सिंह, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रो. पी. एस. वर्मा और राजऋर्षि यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. जे. पी. यादव शामिल हैं। रामपाल की बर्खास्तगी रद्द होने और राजभवन-सरकार को सुनवाई के आदेश देने के कारण विलंब हो रहा है।
यह था मामला
बीते वर्ष 7 सितंबर को दलाल रणजीत, कॉलेज प्रतिनिधि महिपाल सिंह और रामपाल सिंह को एसीबी ने 2.20 लाख रुपए रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया था। रामपाल को 9 दिसंबर को हाईकोर्ट से जमानत मिली। इसी दिन राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने उसेबर्खास्त कर दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने 19 फरवरी को रामपाल की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया था।
बीते वर्ष 7 सितंबर को दलाल रणजीत, कॉलेज प्रतिनिधि महिपाल सिंह और रामपाल सिंह को एसीबी ने 2.20 लाख रुपए रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया था। रामपाल को 9 दिसंबर को हाईकोर्ट से जमानत मिली। इसी दिन राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने उसेबर्खास्त कर दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने 19 फरवरी को रामपाल की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया था।