सोमवार दोपहर आदर्शनगर क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अंजलि शर्मा को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी ने विरोध के बावजूद 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद उसने आदर्शनगर थाने में रिपोर्ट दी लेकिन उसे बिना कार्रवाई लौटा दिया।
पीड़ित ने समिति को सौंपे बेटी के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका जन्म 2009 में होना बताया गया है। समिति ने प्रकरण को जांच में रखा है। समिति अध्यक्ष ने किशोरी और उसकी मां को उम्र संबंधित दस्तावेज लेकर बुलाया है। दस्तावेजों की जांच के बाद समिति प्रकरण में कार्रवाई का फैसला करेगी।
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दंपती में है कलह
पड़ताल में आया कि फरियादी पिता और उसकी पत्नी के बीच भी वैवाहिक जीवन में कलह है। जुलाई 2024 में पत्नी व ससुराल पक्ष के लोगों ने नाबालिग बेटी का विवाह कर दिया। समिति प्रकरण को पारिवारिक कलह से भी जोड़कर देख रही है।इनका कहना है…
नाबालिग के विवाह की शिकायत उसके पिता ने दी है। उसने अपनी पत्नी व ससुराल पक्ष पर उसकी बेटी का बालविवाह करवाने के आरोप लगाए हैं। प्रकरण में उसने कुछ दस्तावेज दिखाए हैं। दूसरे पक्ष को बुलाया गया है। दोनों पक्ष सुनने के बाद प्रकरण में निर्णय किया जाएगा।अंजली शर्मा, अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति अजमेर