अजमेर

फायर एनओसी नहीं लेने पर होगी सीजिंग की कार्रवाई

अग्निशमन विभाग का दो दिवसीय शिविर कल से, – अब तक सौ संचालकों ने किया ऑन लाइन आवेदन
दरगाह क्षेत्र में होटल-गेस्ट हाउस-रेस्टोरेंट संचालकों को फायर एनओसी बनाने के लिए नगर निगम अजमेर ने सार्थक पहल की है। अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी के लिए ऑन लाइन आवेदन करने के लिए गुरूवार से दिल्ली गेट स्थितपु राने फायर स्टेशन पर दो दिवसीय शिविर आयोजित कर फायर एनओसी जारी की जाएगी।

अजमेरDec 26, 2023 / 11:15 pm

Dilip

फायर एनओसी नहीं लेने पर होगी सीजिंग की कार्रवाई

दरगाह क्षेत्र में होटल-गेस्ट हाउस-रेस्टोरेंट संचालकों को फायर एनओसी बनाने के लिए नगर निगम अजमेर ने सार्थक पहल की है। अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी के लिए ऑन लाइन आवेदन करने के लिए गुरूवार से दिल्ली गेट स्थितपु राने फायर स्टेशन पर दो दिवसीय शिविर आयोजित कर फायर एनओसी जारी की जाएगी। इसके बाद एनओसी नहीं लेने पर सीजिंग की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मंगलवार को निगम आयुक्त सुशील कुमार ने अग्निशमन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिल्ली गेट स्थित पुराना फायर स्टेशन पर गुरूवार व शुक्रवार को दो दिवसीय शिविर लगाए जाएंगे।
240 को दिए थे नोटिसदरगाह क्षेत्र जिसमें कोतवाली, गंज, मदारगेट ओर डिग्गी चौक पर स्थित होटल-गेस्ट हाउस-रेस्टोरेंट संचालकों को अग्निशमन यंत्र / उपकरण स्थापित कर फायर सैस व फायर अभिशंसा पत्र की राशि जमा करानी होगी। फायर एनओसी के लिए 270 होटल-गेस्ट हाउस-रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किए गए थे। सौ संचालकों ने ऑन लाइन आवेदन कर दिया है।
यूडी टेक्स जमा कराने के लिए लगेगा काउंटर

शिविर के दौरान नगरीय विकास कर (यूडी टेक्स) जमा कराने के लिए काउंटर भी लगाया जाएगा। संबंधित आवेदक जो फायर एनओसी के लिए आवेदन कर रहे हैं और जिन्होंने नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाया है वह जमा करवा करेंगे। छूट का भी लाभ मिल सकेगा।
ऑन लाइन आवेदन के लिए ये लाने होंगे दस्तावेज

दरगाह क्षेत्र में होटल-गेस्ट हाउस-रेस्टोरेंट संचालकों को आईडी, भवन स्वामित्व दस्तावेज, यूडी टेक्स की रसीद, शपथ पत्र (50 रूपए का स्टांप),फोटो ओर भवन का नक्शा प्रमुख रूप से लाना होगा। प्रक्रिया के बाद व्यवसायिक संस्थान का भौतिक सत्यापन कर डिमांड नोट जारी किया जाएगा। उक्त राशि जमा होने पर एनओसी जारी होगी।
…ऐसे जमा होगी सैस राशि

15 मीटर ऊंचाई तक 50 रूपये प्रति वर्ग मीटर, 15 मीटर से अधिक परन्तु 40 मीटर ऊंचाई तक 100 रूपए वर्ग मीटर, 40 मीटर से अधिक परन्तु 60 मीटर ऊंचाई तक ( 40 मीटर ऊंचाई तक 100 रूपये प्रति वर्ग मीटर ), ( 40 मीटर से अधिक परन्तु 60 मीटर ऊंचाई तक 150 रूपए प्रति वर्ग मीटर ), 60 मीटर से अधिक (60 मीटर से अधिक ऊंचाई तक 200 रूपए प्रति वर्ग मीटर ) की राशि सैस के रूम में जमा करानी होगी।
होगी कार्यवाही

होटल-गेस्ट हाउस-रेस्टोरेंट संचालकों को अपने परिसर अथवा भवन में सार्वजनिक रक्षा के लिए जनहित में अग्निशमन यंत्र, उपकरण, फायर हाइड्रेण्ट, फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्टर, फयर अलार्म, फायर पंप रखने होंगे।
स्थापना कर विभाग को अवगत करना होगा। संचालकों को निगम में फायर सैस, फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र व फायर एनओसी के लिए आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। नोटिस जारी होने के 15 दिवस के भीतर उक्त प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अन्यथा 5000 रूपये शास्ति लगाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 291 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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