यूं तो दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। लेकिन 50 से 60 प्रतिशत लोग हेलमेट नहीं पहनते। अब हेलमेट नहीं पहनने पर करीब तीन गुना जुर्माना देना होगा। इसके अलावा कार-जीप चलाते वक्त सीट बैल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना देना होगा। वाहन बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस अथवा अन्य दस्तावेज नहीं होने पर भी भारी-भरकम जुर्माना लगेगा।
नाबालिग अब नहीं चला सकेंगे वाहन
नाबालिग अब नहीं चला सकेंगे वाहन
मोटर व्हीकल एक्ट-1989 में किए गए बदलाव में मुख्य है। अब नाबालिग बच्चों के दोपहिया वाहन चलाने पर उनके परिजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे जहां एक ओर बच्चों को वाहन चलाने से डर लगेगा। अभिभावक भी बच्चों को वाहन नहीं देंगे। उल्लेखनीय है कि नाबालिग वाहनों को रोड़ पर दौड़ाते रहते है। इसके कारण दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। सर्वाधिक स्कूल के बच्चे छुट्टी के दौरान तेजी से वाहन चलाते है। वह हेलमेट भी नहीं पहनते है। इसके कारण कई बार गंभीर दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। स्कूल संचालकों को भी इस ओर ध्यान देना होगा। उन्हें भी नाबालिग बच्चों को स्कूलों में वाहन लाने से रोक लगानी चाहिए। इससे दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। वाहन बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस अथवा अन्य दस्तावेज नहीं होने पर भी भारी-भरकम जुर्माना लगेगा।