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RPSC: काउंसलिंग पत्र वेबसाइट पर अपलोड

काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की पात्रता जांच करना अनिवार्य है। निर्धारित समय और तिथि पर उपस्थिति नहीं होने पर अभ्यर्थी काउंसलिंग से वंचित घोषित किए जाएंगे।

अजमेरAug 13, 2019 / 08:32 am

raktim tiwari

rpsc head master councelling schedule

अजमेर
राजस्थान लोक सेवा आयोग (rpsc ajmer) के तत्वावधान में प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विभाग) भर्ती परीक्षा-2018 (headmaster recruitment) के तहत द्वितीय चरण की काउंसलिंग (second councelling) 19 अगस्त से प्रारंभ होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों के काउंसलिंग पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं।
सचिव के. के. शर्मा ने बताया कि प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विभाग) भर्ती परीक्षा-2018 (head master recruitment) का आयोजन बीते वर्ष 2 सितंबर को हुआ था। इनकी विचारित सूची 19 जुलाई को जारी की गई थी। आयोग रोल नंबर 100009 से 126991 तक के छह सौ अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की काउंसलिंग 6 से 9 अगस्त तक करा चुका है। अब रोल नंबर 127038 से 215681 के 2152 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग (councelling) होगी। काउंसलिंग 19 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगी।
काउंसलिंग पत्र अपलोड
विस्तृत कार्यक्रम और अभ्यर्थियों के काउंसलिंग पत्र आयोग की वेबसाइट (rpsc website) पर अपलोड कर दिए गए हैं। निर्धारित समय और तिथि पर उपस्थिति (present) नहीं होने पर अभ्यर्थी काउंसलिंग से वंचित घोषित (debar form councelling) किए जाएंगे। इसके लिए अन्य अवसर भी नहीं दिया जाएगा। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की पात्रता जांच (documents verification) की जाएगी। जांच में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम (final result) जारी किया जाएगा।
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यूं होगी काउंसलिंग
प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विभाग) भर्ती परीक्षा-2018 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में अभ्यर्थियों (aspirants) की काउंसलिंग होगी। इस दौरान उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। प्रथम चरण की 6 से 9 सितंबर तक चली प्रथम चरण की काउंसलिंग (first counceling) में छह टेबल लगाई गई थी काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के पात्रता की जांच की गई। प्रथम चरण की काउंसलिंग के दौरान रोल नंबर 100009 से 126991 तक के छह सौ अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हुई थी।
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नहीं मिलेगा कोई मौका
काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की पात्रता जांच करना अनिवार्य (compulsory)है। निर्धारित समय और तिथि पर उपस्थिति नहीं होने पर अभ्यर्थी काउंसलिंग से वंचित घोषित किए जाएंगे। इसके लिए अन्य अवसर भी नहीं दिया जाएगा। जांच (verification) में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। इस दौरान हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाने वाले अभ्यर्थियों को निर्णय के संबंध में आदेश (high court order) की प्रति भी काउंटर पर जमा करानी जरूरी होगी।
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