अजमेर

राजस्थान लोक सेवा आयोग की 3 बड़ी परीक्षाएं हुई सम्पन्न, सख्ती की वजह से ढेर सारे अभ्यार्थियों ने छोड़ी परीक्षा

Rajasthan Public Service Commission Successfully Completed : राजस्थान लोक सेवा आयोग की नई अपडेट। 7 जनवरी यानि आज रविवार को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई और लाइब्रेरियन की तीनों परीक्षा खत्म हो गई है। भजनलाल शर्मा सरकार की सख्ती का असर दिखा है। ढेर सारे अभ्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है।
 

अजमेरJan 07, 2024 / 03:30 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Public Service Commission

Assistant Professor PTI Librarian Exam Completed : राजस्थान लोक सेवा आयोग की नई अपडेट। संगीनों के साए में RPSC की 3 बड़ी परीक्षाएं सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गई है। रविवार 7 जनवरी को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई और लाइब्रेरियन की परीक्षा का आयोजन किया था। RPSC की 3 बड़ी परीक्षाओं को नकल से बचने के लिए राजस्थान सरकार ने सख्त कदम उठाए। राजस्थान सरकार ने अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिला मुख्यालयों पर मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया। मोबाइल इंटरनेट सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद रहा है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान बेहद सख्ती रही। नकलचियों की दाल नहीं गल सकी।

भजनलाल सरकार की इतनी सख्ती की वजह से ढेर सारे अभ्यार्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी। RPSC की तीनों परीक्षाएं 12 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चली। असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई और लाइब्रेरियन की परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है।

ढेर सारे अभ्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ी

अजमेर से आई सूचना के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई और लाइब्रेरियन की परीक्षा में 51.61 फीसद अनुपस्थिति पाई गई है। सिर्फ 48.39 फीसद अभ्यार्थियों ने ही परीक्षा दी है। अजमेर में 25925 अभ्यर्थी पंजीकृत थे जिनमें से सिर्फ 12580 ही उपस्थित रहे। भरतपुर में हुई परीक्षा के बारे में चर्चा है कि 18288 में 8849 अभ्यार्थियों ने ही परीक्षा दी है। वैसे परीक्षा के लिए 1 लाख 98 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। प्रश्नपत्रों को तीन लेयर में सुरक्षित तरीके से बंद किया गया था। अभी सूचनाएं अपडेट की जा रहीं है।

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आजीवन कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना

परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने व अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त किए जाने की व्यवस्था है।

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