अजमेर. राजस्थान रोडवेज की बसें भी चलते-चलते हांफ गई हैं। स्थिति यह है कि कई बसें तो 13 से 14 लाख किलोमीटर तक दौड़ चुकी हैं। हालांकि इन बसों की फिनेटस प्रतिवर्ष हो रही है। अब नई बसें मिलने पर 30 के करीब बसों को कंडम करने की योजना है।
राजस्थान पथ परिवहन निगम के अजमेर बस स्टैण्ड से अजमेर डिपो और अजयमेरू आगार की 182 बसें संचालित होती है। सरकार के निर्धारित नियम के अनुसार एक बस की औसत उम्र 10 साल और 10 लाख किलोमीटर तय कर रखी है। इसके बाद उन्हें कंडम घोषित करना था। इसके बावजूद दोनों आगार में करीब 50 बसें ऐसी हंै जो यह दोनों नियम पूरे कर चुकी हैं। इससे हादसा होने का अंदेशा बना रहता है।
फैक्ट फाइल
182 बसें अजमेर और अजयमेरू आगार की 30 बसें नई मिली दोनों आगार को
30 बसों को कंडम करने की तैयारी प्रदेश में मात्र 23 जगह फिटनेस सेंटर सरकार ने प्रदेश में सिर्फ 23 जिलों में ही फिटनेस सेन्टर संचालित है। जहां पर स्वचालित मशीनों से वाहन की जांच होती है। इसके अलावा कई जिलों में अभी भी परिवहन विभाग इनकी जांच करता है। इसमें धांधली होने की संभावना बनी रहती है। हालांकि केन्द्र सरकार की ओर से स्वचालित मशीनों से ही जांच कराने के लिए तिथि निर्धारित नहीं की है। यह तिथि निर्धारित होने के बाद सभी वाहनों की फिटनेस जांच स्वचालित मशीनों से अनिवार्य हो जाएगी।
यह है नियम और जुर्मानाजानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट के आठ साल से कम पुराने वाहनों की दो वर्ष में और आठ साल से अधिक पुराने वाहनों की प्रतिवर्ष फिटनेस जांच कराई जानी आवश्यक है। परिवहन और यातायात विभाग की ओर से जांच में वाहन की फिटनेस नहीं होने की स्थिति में तीनपहिया वाहन से दो हजार और चौपहिया वाहन 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाता है।
182 बसें अजमेर और अजयमेरू आगार की 30 बसें नई मिली दोनों आगार को
30 बसों को कंडम करने की तैयारी प्रदेश में मात्र 23 जगह फिटनेस सेंटर सरकार ने प्रदेश में सिर्फ 23 जिलों में ही फिटनेस सेन्टर संचालित है। जहां पर स्वचालित मशीनों से वाहन की जांच होती है। इसके अलावा कई जिलों में अभी भी परिवहन विभाग इनकी जांच करता है। इसमें धांधली होने की संभावना बनी रहती है। हालांकि केन्द्र सरकार की ओर से स्वचालित मशीनों से ही जांच कराने के लिए तिथि निर्धारित नहीं की है। यह तिथि निर्धारित होने के बाद सभी वाहनों की फिटनेस जांच स्वचालित मशीनों से अनिवार्य हो जाएगी।
यह है नियम और जुर्मानाजानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट के आठ साल से कम पुराने वाहनों की दो वर्ष में और आठ साल से अधिक पुराने वाहनों की प्रतिवर्ष फिटनेस जांच कराई जानी आवश्यक है। परिवहन और यातायात विभाग की ओर से जांच में वाहन की फिटनेस नहीं होने की स्थिति में तीनपहिया वाहन से दो हजार और चौपहिया वाहन 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाता है।