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अजमेर

हाईकोर्ट आदेश लेकर पहुंचे टंडन, सवालों के नहीं दिए जवाब

पुलिस उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 के तहत दोबारा नोटिस जारी करेगी।

अजमेरFeb 14, 2020 / 10:23 am

raktim tiwari

rajesh tondon case

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अजमेर. शहर में तैनात महिला आइएएस अधिकारी के चरित्र पर सवाल उठाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के मामले में जांच जारी है। अधिवक्ता राजेश टंडन सीओ नॉर्थ दफ्तर में हाईकोर्ट आदेश देने पहुंचे। पूछताछ में उन्होंने सवालों के संतोषप्रद जवाब नहीं दिए। पुलिस उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 के तहत दोबारा नोटिस जारी करेगी।
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टंडन के खिलाफ चार महिला आइएस अधिकारियों की ओर से कोतवाली अैार सिविल लाइंस थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। इसमें महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने का मामला शामिल है। पुलिस ने 10 फरवरी को टंडन को सीआरपीएसी की धारा 41 के तहत नोटिस जारी कर बयान देने और अपना पक्ष रखने बुलाया था। इसकी अवधि खत्म होने पर टंडन गुपचुप तरीके से सीओ नॉर्थ डॉ. प्रियंका रघुवंशी के कोतवाली स्थित दफ्तर पहुंचे।
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नहीं दिए संतोषजनक जवाब
टंडन ने जांच अधिकारी डॉ. प्रियंका को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी। इस दौरान जांच अधिकारी ने उनसेकुछ सवाल पूछे तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिए। कुछ देर बैठने के बाद टंडन रवाना हो गए। मालूम हो कि टंडन ननेमहिला अधिकारियों की एफआईआर निरस्त कराने के लिए 11 फरवरी को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब करने के साथ पुलिस को टंडन के प्रति सख्ती नहीं बरतने के आदेश दिए हैं।
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दोबारा जारी होगा नोटिस
टंडन का बयान और पक्ष लेने के लिए पुलिस सीआरपीसी की धारा 41 के अंतर्गत दोबारा नोटिस जारी करेगी। नियमानुसार इस धारा में नोटिस तीन बार जारी किया जा सकता है। इसमें वांछित सहयोग नहीं करने पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करती है।
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महिला अधिकारी का इंतजार
टंडन के खिलाफ शिकायत देने वाली चौथी महिला अधिकारी के बयान भी होने हैं। पुलिस को महिला अधिकारी का इंतजार है। प्रशासनिक व्यस्तता के कारण अधिकारी गुरुवार को बयान देने नहीं पहुंची।

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