अजमेर

PM Kusum Scheme : राजस्थान में आवेदकों को मिलेगा एक और मौका, 20 जून तक अपलोड करें दस्तावेज

PM Kusum Scheme : पीएम कुसुम योजना आवेदकों को मिली बड़ी राहत। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के निरस्त आवेदन पत्र वाले आवेदकों के दस्तावेज 20 जून तक अपलोड किए जा सकेंगे।

अजमेरJun 07, 2024 / 02:25 pm

Sanjay Kumar Srivastava

पीएम कुसुम योजना आवेदकों को मिली बड़ी राहत।

PM Kusum Scheme : प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को खेत में सौर ऊर्जा संयन्त्र स्थापित करने के लिए सब्सि​डी दी जाती है। इसके लिए आवेदन मांगे गए थे। अब पीएम कुसुम योजना आवेदकों को बड़ी राहत मिली है। निरस्त आवेदन पत्र वाले आवेदकों के 20 जून तक दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे। उद्यान विभाग की उपनिदेशक आरती यादव ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के किसानों को खेत में सौर ऊर्जा संयन्त्र स्थापित करने के लिए उद्यान विभाग ने मार्च में राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदनों की जांच कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। जांच में सैकड़ों फार्म अधूरे होने के कारण बैक टू सिटीजन किए गए थे। इसकी जानकारी सम्बन्धित कृषकों को मोबईल के जरिए मैसेज भेजकर दी गई है। अधूरे दस्तावेज 15 दिवस में दोबारा पोर्टल पर अपलोड करने थे। पर आवेदकों ने तय समय में दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए। इस कारण ये आवेदन स्वतः ही निरस्त हो गए थे।

एक और अवसर, 20 जून तक मिलेगा

उपनिदेशक आरती यादव ने कहा ऎसे आवेदकों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने उनके अधूरे दस्तावेज पूर्ण करने का एक और अवसर प्रदान किया है। इसका प्रारम्भ राज किसान साथी पोर्टल पर 5 जून से किया गया है। यह 20 जून तक चालू रहेगा।
यह भी पढ़ें –

रेलवे का आदेश, ये ट्रेनें इस स्टेशन पर 4 माह तक नहीं रुकेंगी

वांछित आवश्यक दस्तावेज करें अपलोड

उपनिदेशक आरती यादव ने बताया कि कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर निरस्त हुए आवेदनों को निर्धारित अवधि में पुनः ओपन कर वांछित आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। यह कार्य आवेदक ई-मित्र पर जाकर जहां से आवेदक ने आवेदन किया था या अपने स्तर से पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन में वांछित आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे।

खेत की नवीनतम जमाबन्दी व नक्शा लगाना होगा

उपनिदेशक आरती यादव ने आगे बताया आवेदक को आवेदन के साथ अपने खेत की नवीनतम जमाबन्दी एवं नक्शा लगाना होगा। यह 6 माह पूर्व से अधिक का नहीं होना चाहिए। कृषक द्वारा जल स्रोत होने एवं डीजल चलित संयंत्र से सिंचाई करने का स्व-घोषित शपथ पत्र देना होगा। साथ ही विद्युत कनेक्शन नहीं होने एवं पूर्व में सौर उर्जा संयंत्र पर अनुदान प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। अनुमोदित फर्मो की सूची में से किसान स्वेच्छा से किसी एक फर्म का चयन कर सकेंगे।
यह भी पढ़ें –

जयपुर में चलती ट्रेन में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप

Hindi News / Ajmer / PM Kusum Scheme : राजस्थान में आवेदकों को मिलेगा एक और मौका, 20 जून तक अपलोड करें दस्तावेज

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.