अजमेर

ADA : आवेदकों को तरसा PMAY शिविर

ADA : पहले दिन सिर्फ चार लोग ही पहुंचे

अजमेरJul 30, 2019 / 12:01 pm

Preeti

ADA : आवेदकों को तरसा PMAY शिविर

अजमेर. अजमेर विकास प्राधिकरण(ADA) की विभिन्न योजनाओं में ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Sections )तथा एलआईजी श्रेणी के भूखंडधारियों तथा वर्तमान में रिक्त पड़े उन सभी आवंटियों को केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)pradhan mantri awas yojana 2019 के ‘व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण (वीएलसी)’ में नवीन लाभार्थियों के लिए लगाया गया शिविर सूना रहा। प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में केवल चार लोग ही फार्म जमा करवाने पहुचे।
सोमवार को हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार, महाराणा प्रताप नगर, कोटड़ा,बी.के.कौल नगर तथा हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य के लिए शिविर आयोजित किया गया था। मंगलवार को पंचशील नगर, पंचशील ई-ब्लॉक तथा पृथ्वीराज नगर योजना के ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी श्रेणी के भूखंडधारियों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 31 जुलाई को डीडीपुरम,1 अगस्त को विजयाराजे सिंधिया नगर,गणेश गुवाड़ी तथा 2 अगस्त को अर्जुन लाल सेठी नगर, चन्द्र वरदाई नगर तथा जेपी नगर के लिए शिविर के लिए शिविर लगाया जाएगा। पात्र आवेदकों को पीएमएवाई के तहत आवास निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आवेदन जमा करवाने के लिए भूखंड का पट्टा/दस्तावेज तथा परिवार का आधार कार्ड लाना होगा।
ये है पात्रता

आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं हो, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी आवासीय योजना में अनुदान प्राप्त ना किया हो,आवेदक के स्वंय के नाम भूखंड/ पट्टे के दस्तावेज होने चाहिए। स्वयं के नाम भूखंड नहीं होने पर माता-पिता या सास-ससुर के नाम भूखंड पर निर्माण के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए माता पिता या सास ससुर की एनओसी तथा शपथ पत्र अनिवार्य है। विवाहित होने पर पति व पत्नी का आधार कार्ड, अविवाहित/ विधवा होने पर परिवार के किसी सदस्य का आधार कार्ड जरूरी है। पूर्व में निर्मित पक्के आवास में अभिवृद्धि करना चाहता है तो पूर्व में निर्मित पक्के आवास का कॉर्पेट एरिया 21 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अभिवृद्धि में कम से कम 1 कमरे का निर्माण होना आवश्यक है।
 

 

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