एल फॉर एल के मामलों में 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने का प्रावधान जानकारों के अनुसार 27 अक्टूबर 2005 से पहले आवाप्त की गई भूमि के मामलों में 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि देने का प्रावधान था। जबकि इस तिथि के बाद 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिए जाने नियम अस्तित्व में आ गया। वर्तमान में डीडी पुरम योजना में ही 25 प्रतिशत विकसित भूमि के रूप में लैंड फॉर लैंड किया गया है। इसमें 20 प्रतिशत भूमि आवासीय तथा 5 प्रतिशत भूमि व्यावसायिक के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार के मुआवजे के रूप में 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने की स्वीकृति के भी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज कर स्वीकृति प्राप्त की जाती है।