पूर्व राज्य महिला आयोग अध्यक्ष के पुत्र महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से फिर प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। इसको लेकर राजभवन से विश्वविद्यालय को ई-मेल मिला है। मामला उच्च स्तरीय होने सेडीन कमेटी ही इस पर फैसला कर सकती है।
राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा के पुत्र प्रतीक शर्मा साल 2015 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव पद पर नियुक्त हुए थी। उनके सियासी रसूखात के चलते विश्वविद्यालय ने नियमों से परे जाकर उन्हें प्रतिनियुक्ति पर जयपुर केजगदगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में भेज दिया। जबकि उनका दो साल का प्रॉबेशन काल भी पूरा नहीं हुआ था।
यूं बुलाया था प्रो. श्रीमाली ने बीते साल कुलपति रहे प्रो. विजय श्रीमाली ने अधिकारियों की कमी को देखते हुए सहायक कुलसचिव शर्मा को वापस बुलाने की योजना बनाई। पिछले साल 30 जून को प्रबंध मंडल की बैठक में शर्मा का मुद्दा रखा। प्रो. श्रीमाली ने जगदगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य सरकार और राजभवन को पत्र भेजा। साथ ही 15 दिन में पदभार नहीं सम्भालने पर कार्रवाई की बात कही। यही वजह रही कि शर्मा को संबंधित विश्वविद्यालय ने तत्काल रिलीव कर दिया।
जाना चाहते हैं वापस
सहायक कुलसचिव शर्मा पुन: प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं। इसको लेकर राजभवन ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलसचिव को ई-मेल भेजा है। विश्वविद्यालय के एक्ट के अनुसार किसी भी अधिकारी, शिक्षक अथवा कर्मचारी को कुलपति ही प्रतिनियुक्ति पर भेजने अथवा वापस बुलाने के लिए अधिकृत हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह के कामकाज करने पर हाईकोर्ट ने 11 अक्टूबर 2018 से रोक लगा रखी है। इनके स्थान पर राजभवन ने डीन कमेटी को कुछ खास कामकाज के लिए अधिकृत किया है। शर्मा का मामला उच्च स्तरीय होने से डीन कमेटी ही फैसला ले सकती है।
सहायक कुलसचिव शर्मा पुन: प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं। इसको लेकर राजभवन ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलसचिव को ई-मेल भेजा है। विश्वविद्यालय के एक्ट के अनुसार किसी भी अधिकारी, शिक्षक अथवा कर्मचारी को कुलपति ही प्रतिनियुक्ति पर भेजने अथवा वापस बुलाने के लिए अधिकृत हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह के कामकाज करने पर हाईकोर्ट ने 11 अक्टूबर 2018 से रोक लगा रखी है। इनके स्थान पर राजभवन ने डीन कमेटी को कुछ खास कामकाज के लिए अधिकृत किया है। शर्मा का मामला उच्च स्तरीय होने से डीन कमेटी ही फैसला ले सकती है।
इस मामले में उच्च स्तरीय जानकारी ली जाएगी। प्रो. आर. पी.सिंह, कुलपति मदस विश्वविद्यालय सहायक कुलसचिव शर्मा की प्रतिनियुक्ति को लेकर ई-मेल मिला है। डीन कमेटी में इस प्रकरण को रखा जाएगा।
भागीरथ सोनी, कार्यवाहक कुलसचिव मदस विश्वविद्यालय