दरअसल, जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर फैसला सुनाया। खंडपीठ ने कहा कि, एनआईए (NIA) ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जावेद के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं और इसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। जिसके बाद आज शनिवार 7 सितंबर को उसे अजमेर (Ajmer) की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा किया गया। खंडपीठ ने कहा कि एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई। साथ ही साथ आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से वो जेल में है, ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में उसे जमानत दी जाए।
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शनिवार सुबह जेल से रिहाई के वक्त काले कुर्ते में आरोपी जावेद हाथ में थैला लिए नजर आया। अपने आसपास लोगों की भीड़ उमड़ती देख उसने रूमाल से चेहरा ढक लिया। भाई के साथ कार में बैठकर फिर रवाना हो गया। देखें वीडियो –
जावेद पर हत्या की साजिश का आरोप
बता दें कि कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाने का आरोप है।
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बता दें कि उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में जावेद की गिरफ्तारी जुलाई 2022 में हुई। दिसंबर 2022 में एनआईए की विशेष अदालत ने जावेद पर आरोप तय किए थे। उस पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, आपराधिक षड्यंत्र सहित गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप थे। जिसके बाद अब 25 महीने बाद आज सुबह सवा 8 बजे उसे प्रदेश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया है।
क्या है कन्हैयालाल हत्याकांड मामला?
राजस्थान का कन्हैयालाल हत्याकांड मामला उदयपुर जिले का है जहां 28 जून 2022 को कन्हैयालाल नामक युवक की मोहम्मद रियाज अंसारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक आस्था को लेकर कन्हैयालाल की गला काटकर हत्या की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।