script5  जनवरी तक खाली करना होगा होटल मानसिंह | Hotel Mansingh will have to be vacated by January 5 | Patrika News
अजमेर

5  जनवरी तक खाली करना होगा होटल मानसिंह

एडीए ने जारी किया नोटिस, अतिक्रमण की श्रेणी में होटल
भवन सहित जमीन की होगी नीलामी
1997 से बकाया चल रही है लीज राशि

अजमेरJan 01, 2021 / 05:58 pm

bhupendra singh

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अजमेर. पिछले 23 वर्षों से करोड़ों रुपए की लीज राशि जमा नहीं करवाने वाले होटल मानसिंह Hotel Mansingh प्रबन्धन को अब होटल खाली करना होगा। अजमेर विकास प्राधिकरण ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए होटल प्रबन्धन को होटल खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। प्राधिकरण उपायुक्त ने 5 जनवरी January तक होटल को खाली vacate करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार होटल की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार ने लीज अवधि में कोई बढोतरी नहीं की है। लीज अवधि समाप्त होने के कारण होटल को आवंटत भूमि 4111.10 वर्गगज भूमि का कब्जा 5 जनवरी 2021 तक खाली कर प्राधिकरण को सुपुर्द किया जाए। कब्जा खाली नहीं करने पर प्राधिकरण होटल को सीज करने की कार्यवाही करेगा। इसके अलावा प्राधिकरण ने पंजीयन विभाग को भी पत्र लिखा है कि होटल मानसिंह के खरीद बेचान से सम्बन्धित दस्तावेजों का पंजीयन नहीं किया जाए क्योंकि होटल की लीज अवधि 1997 में ही समाप्त हो चुकी है। होटल प्रबन्धन पर प्राधिकरण का लाखों रुपए लीज के रूप में बकाया चल रहे हैं।
अन्य गु्रप द्वारा खरीदने की जानकारी

प्राधिकरण को यह जानकारी मिली है कि होटल की लीज राशि का निपटारा किए बिना तथा लीज अवधि बढ़ाए बिना ही होटल को किसी अन्य गु्रप द्वारा खरीदा जा रहा है। जबकि लीज अवधि नहीं बढऩे के बाद होटल अतिक्रमण की श्रेणी में है।
बोर्ड बैठक में तय होगी लीज राशि वसूली

एम्पावर्ड कमेटी की 25 दिसम्बर 2012 को हुई बैठक के निर्णयानुसार होटल मानसिंह को आवंटित भूमि को नीलामी द्वारा बेचान की कार्यवाही की जानी है अथवा प्राधिकरण की 28 सितम्बर 2018 की बैठक में लिए गए निर्णय मासिक लीज राशि 50 हजार रुपए वसूल किए जाने के निर्णय को पुन: बोर्ड बैठक में रखा जाना है। यह बैठक 4 जनवरी 2021 को प्राधिकरण में होगी।
रिक्त भूमि की भी होगी नीलामी

होटल मानसिंह की चारदीवारी में ही आनासागर सर्कुलर रोड (गौरवपथ) से लगती प्राधिकरण की बेशकीमती भूमि की भी नीलामी की जाएगी। प्राधिकरण आयुक्त ने इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को दिए है। यह भूमि करीब दो साल पूर्व प्राधिकरण ने अदालती आदेश के बाद हासिल की थी।

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