कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी के खिलाफ अजमेर की सेशन कोर्ट में मानहानि के दो इस्तगासे दायर किए गए है। पहला इस्तगासा अजमेर जिला शहर कांग्रेस महासचिव वैभव जैन की ओर से दर्ज कराया है। इसमें स्वामी की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर मानहानि का दावा किया गया है। मामले की सुनवाई १० जुलाई को होगी। जबकि दूसरा इस्तगासा वकील विश्वास तंवर की ओर से पेश किया है।
वैशालीनगर पाश्र्वनाथ कॉलोनी निवासी वैभव जैन ने इस्तगासे में बताया कि वह शहर जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव के पद पर है। पांच जुलाई को स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद विवाद में सुनवाई के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। इसमें उन्होंने राहुल गांधी के लिए अपमानजनक टिप्पणी की। जैन का कहना है कि स्वामी के वक्तव्य से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने बताया कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद राहुल गांधी में उनकी ही नहीं पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारियों की पूर्ण आस्था है। भाजपा राज्यसभा सांसद सुब्रहमन्यम स्वामी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य पदाधिकारियों पर जानबूझकर बदनियती से पद, प्रतिष्ठा को धूमिल करने की नियति से आए दिन बेबुनियादी और झूठे वक्तव्य देते रहते हैं।
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इसी तरह अधिवक्ता पुलिस लाइन गोखले मार्ग निवासी विश्वास तंवर ने इस्तगासा दायर किया। उन्होंने बताया कि भाजपा के राज्य सभा सांसद सुब्रह्मन्यम स्वामी की ओर से राहुल गांधी पर दिए वक्तव्य से उसकी भावना को ठेस पहुंचा और पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लगाए गए झूठे आरोप से मानहानि हुई है।