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अजमेर

Rajasthan News : खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट, 31 जनवरी के बाद अपात्रों पर होगा बड़ा एक्शन, जानकर उड़ जाएंगे होश

Food Security Scheme New Update : खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट। 31 जनवरी के बाद अपात्रों पर एक्शन होगा। विभाग गेहूं की पाई-पाई वसूली करेगा। जानें पूरा मामला।

अजमेरJan 03, 2025 / 11:34 am

Sanjay Kumar Srivastava

Food Security Scheme New Update after 31 January Big Action Against ineligible People You Shocked Know
Food Security Scheme New Update : खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट। खाद्य वरसद विभाग की नई योजना में अपात्रों पर बड़ा एक्शन होगा। योजना जानकर उड़ जाएंगे होश। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को चिह्नित कर राशन में उठाए गए गेहूं की पाई-पाई वसूली करेगा। यह वसूली 27 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से की जाएगी। हालांकि 31 जनवरी तक अपनी मर्जी से अपना नाम कटवाने वाले लाभार्थियों को राहत दी गई है। रसद विभाग गिव-अप अभियान में 31 जनवरी बाद वसूली शुरू करेगा।

अभियान 31 जनवरी तक चलेगा

जिला रसद अधिकारी द्वितीय हेमन्त आर्य ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्ति को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 31 जनवरी तक चलेगा।
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नाम हटवाने पर नहीं होगी कोई वसूली

हेमन्त आर्य ने आगे बताया कि इसमें यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम नहीं हटवाते है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जो स्वेच्छा से अपना अपना हटवाते हैं तो उन से कोई वसूली आरोपित नहीं की जाएगी। आगामी 31 जनवरी के बाद लिए गए गेहूं के लिए 27 रुपए प्रति किग्रा (बाजार दर) से वसूली की जाएगी।

अब तक 1412 ने किया गिव-अप

आर्य ने बताया कि अजमेर जिले में अब तक रसद विभाग की पूर्ण योजना में सक्षम व्यक्तियों में जागरूकता आई है। अब तक स्वेच्छा से 1412 उपभोक्ता गिव-अप अभियान में अपनी पात्रता छोड़ चुके हैं। इसके लिए राशन की दुकानों पर गिव-अप फार्म भरे जा रहे है। इच्छुक व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान पर गिव-अप अभियान का फार्म भरकर राशन की दुकान पर ही जमा करा सकते हैं।
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यह होंगे योजना से बाहर

अभियान में आयकरदाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्त संस्था में कर्मचारी/अधिकारी एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय व परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जीविकोपार्जन में प्रयोग आते है को छोड़कर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है।

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