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अजमेर

पांच साल बाद मिली किए की सजा

पांच साल पहले मादक पदार्थ की तस्करी करते पकड़े गए तस्कर को आखिर उसके किए की सजा मिल गई।

अजमेरApr 12, 2019 / 02:15 am

manish Singh

Five years after the conviction, ten years of rigorous imprisonment

पांच साल बाद मिली किए की सजा

मनीष कुमार सिंह

अजमेर. अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश वीरेन्द्र मीणा ने गुरुवार को मादक पदार्थ अधीनियम में नसीराबाद सदर थाने में दर्ज ५ साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने तस्करी के मुख्य आरोपी गैंदालाल को दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए का अर्थ दण्ड से दंडित किया। वहीं वाहन मालिक व चालक विक्रम सिंह को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया।
अपर लोक अभियोजक जीतमल प्रजापति ने बताया कि गुरुवार को अपर जिला एवं न्यायधीश वीरेन्द्र मीणा ने नसीराबाद सदर थाने में 2014 में एनडीपीएस एक्ट दर्ज मामले में फैसला सुनाते हुए गैंदालाल को दस साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं वाहन मालिक व चालक विक्रम को प्रकरण में दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में ७६ दस्तावेज व ८ गवाह पेश किए गए।
यह है मामलानसीराबाद सदर थाना पुलिस ने 25 दिसम्बर 2014 को झड़वासा पुलिस चौकी पर नाकाबंदी कर एक वाहन को रोका। वाहन की तलाशी में दो कट्टे में 38 व 36 किग्रा कुल 76 किग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद किया। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज करते हुए गैंदालाल, विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ 8/15 व 8/25 मादक पदार्थ अधिनियम में चालान पेश किया।

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