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अधिवक्ता राजेश टंडन के खिलाफ चार महिला आइएस अधिकारियों की ओर से कोतवाली अैार सिविल लाइंस थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। इसमें महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने का मामला शामिल है। मामले की जांच सीओ नॉर्थ डॉ. प्रियंका रघवंशी कर रही हैं। पुलिस ने 10 फरवरी को टंडन को सीआरपीएसी की धारा 41 के तहत नोटिस जारी कर बयान देने और अपना पक्ष रखने बुलाया था। नोटिस की तीन दिवसीय अवधि बुधवार को खत्म हो गई।
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पुलिस को नहीं मिले हाईकोर्ट के आदेशटंडन ने महिला अधिकारियों की एफआईआर निरस्त कराने के लिए 11 फरवरी को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने केस डायली तलब करने के साथ पुलिस को टंडन के प्रति सख्ती नहीं बरतने के आदेश दिए हैं। पुलिस के पास बुधवार तक हाईकोर्ट के आदेश नहीं पहुंचे। उधर टंडन भी पुलिस को बयान देने और अपना पक्ष रखने नहीं आए।
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जांच अधिकारी मिलीं एसपी सेजांच अधिकारी डॉ. प्रियंका ने एसपी कुंवर राष्ट्रदीप से मुलाकात की। माना जा रहा है, कि डॉ. प्रियंका ने मामले में अब तक हुई जांच, टंडन को दिए नोटिस और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। मीडिया के पूछने पर उन्होंने प्रत्युत्तर में नो-कमेंट्स कहा।
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टंडन बयान देंगे या नहीं!पुलिस के नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद टंडन को बयान देना जरूरी होगा। गुरुवार को सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। पुलिस भी हाईकोर्ट के आदेश मिलने और उसके अध्ययन के बाद ही कोई फैसला लेगी।