
High Court's strictness on reservation in proportion to population to OBC in MP
अजमेर. दरगाह थाने के तत्कालीन एएसआई पर आर्म्स एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में गुरुवार को अदालत ने उसे सम्मन से तलब किया था। गुरुवार को न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण अब सुनवाई शुक्रवार को होगी।
गौरतलब है कि दरगाह थाने में एएसआई कानाराम पर मोहम्मद युसूफ सिद्दीकी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम) मनमोहन चंदेल ने मंगलवार को आरोपी को बरी कर दिया। मामले में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर अदालत ने तत्कालीन एएसआई कानाराम को गुरुवार को सम्मन से तलब किया था।
आरोपी के वकील एहतेशाम चिश्ती ने बताया कि अदालत की पालना में कानाराम अदालत में उपिस्थत हुआ। गुरुवार को न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण प्रकरण में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। अदालत ने कानाराम को सम्मन कर आरोपी को सात साल से अदालत की पेशियां भुगतने से हुई परेशानी को लेकर एएसआई कानाराम से आरोपी सिद्दीकी को प्रतिकर दिलाए जाने की तथ्य लिखे। सम्मन में एएएसआई सेआरोपी को प्रतिकर दिलाए जाने के संबंध में अदालत में तलब किया। प्रकरण में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी।
Published on:
03 Apr 2025 11:24 pm
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